[ KABEER NEWS DESK ]
कानपुर मे घटित बिकरु कांड के अंतर्गत मारे गए जाने माने गैंगस्टर विकास दूबे के एनकाउंटर के बाद अब विकास दुबे के भाई और पत्नी जो अभी भी जेल की रोटियां तोड़ रहे है कि जमानत याचिका खारिज हो गई है। विकास दुबे के भाई दीपक दुबे कि जमानत याचिका भाई की गलत दस्तावेज और धोखाधड़ी करके शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में खारिज हुई तो वही पत्नी रिचा दुबे की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से फर्जी दस्तावेज से सिम लेने के मामले में खारिज कर दी गई। दोनों ही मामलों पर सोमवार को सुनवाई हुई थी।

चौबेपुर पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस में तथ्य छिपाने और गलत नाम से लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में दीपक दुबे के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। जिस मामले के अंतर्गत दीपक दुबे 12 जनवरी 2021 से जेल में है। दीपू के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। दीपू ने कोर्ट में कहा कि कागजातों के बारे उसे कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि उसका घर गिर चुका है, उसका भाई मर चुका है और वह जेल बंद है।
एडिश्नल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने जमानत याचिका पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपित दीपक उर्फ दीप प्रकाश उर्फ दीपू ने 1997 में असलहा लाइसेंस के लिए किए आवेदन में दीप प्रकाश नाम लिखा था। बाद में लाइसेंस निरस्त हुआ और इसने अपना नाम और पता छिपाते हुए 2007 में एक राइफल का लाइसेंस ले लिया था। जिसके चलते उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

साथ ही फर्जी आईडी से सिम लेने के मामले में गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे की भी अग्रिम जमानत याचिका कानपुर देहात के जिला जज ने खारिज कर दी है। बिकरू कांड के बाद विकास दुबे की पत्नी रिचा पर चौबेपुर थाने में 19 नवंबर 2020 को फर्जी आईडी से सिम लेने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसपर पुलिस ने एंटी डकैती कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।जिसके खिलाफ रिचा हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक गईं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली।
जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिचा दूबे को एक सप्ताह में निचली अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। और हाजिर नहीं होने पर रिचा के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। जिसपर रिचा के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने जिला जज कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने जमानतीय प्रार्थना-पत्र गलत तरीके से दाखिल करने का पक्ष रखा और कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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