यूपी के 1.19 लाख होमगार्डों का कटेगा प्रोविडेंट फंड

उत्तर प्रदेश राज्य
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[ KABEER NEWS DESK ]

उत्तरप्रदेश की योगी सरकार के द्वारा  होमगार्डों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के द्वारा अब यूपी के 1.19 लाख होमगार्डों का प्रोविडेंट फंड काटा जाएगा। इसकी पहल क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अभयानंद तिवारी ने की है।

उन्होंने महानिदेशक व कमांडेंट जनरल होम गार्डस को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि होमगार्ड व उनके परिजनों को नियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। मूल वेतन पर पीएफ कटौती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश में होमगार्डों की ड्यूटी नेशनल इनफार्मेशन सेंटर यानि की एनआईसी से लगती है। जिनकों रोजाना 716 रुपए ड्यूटी भत्ता मिलता है। और जनवरी 2022 से दैनिक भत्ता तीन फीसदी बढ़कर 796 रुपये हो जाएगा। जिन होमगार्डों की ड्यूटी एनआईसी से लगती है, उन सबको पूरे महीने काम भी मिलता है। जिस हिसाब से उन्हें प्रतिमाह करीब 23,880 रुपये मानदेय मिलने लगेगा।

नियमानुसार, 15 हजार रुपये के मूल वेतन पर ही पीएफ कटौती का प्रावधान है। इसका संज्ञान लेकर ही क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने होमगार्डों के पीएफ कटौती का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि सरकारी व गैर सरकारी संस्थान भविष्य निधि के दायरे में आते हैं। होमगार्डों व उनके परिजनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली है। अब पीएफ कटौती जरूरी हो गई है।

इस नियम के लागू होने से इन सब लोगों को होने वाले फायदों की बात करें तो इसके बाद सेवानिवृत्त के बाद पीएफ खाते में जमा धनराशि ब्याज सहित मिलेगी और पेंशन में भी लाभ होगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पत्नी को आजीवन व दो बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक फैमिली पेंशन मिलेगी। मृत्यु की दशा में आश्रित परिजनों को न्यूनतम 1000 व अधिकतम 37500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान होगा साथ ही उनको इंप्लाइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस (एडीएलआई) के सात लाख रुपये भी मिलेंगे।

साथ ही बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, इलाज व भवन निर्माण के लिए भी पीएफ से एडवांस की व्यवस्था है और पीएफ की इस धनराशि पर सालाना साढ़े आठ फीसदी का ब्याज मिलता है।

सरकार के इस निर्णय को लेकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अभयानंद तिवारी ने कहा कि होमगार्ड कड़ी मेहनत करते हैं। दिनभर चौराहों पर ड्यूटी व पेट्रोलिंग में रहते हैं। इसके बावजूद सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं हैं। 15 हजार रुपये के मूल वेतन पर पीएफ कटौती का नियम है। इन सबका मानेदय से 1800 रुपये पीएफ काटा जाएगा। इतनी ही धनराशि राज्य सरकार को जमा करनी है। पीएफ कटौती के लिए निर्देशित किया गया है। इसका अनुपालन जल्द ही सुनिश्चित कराया जाएगा। हमारा मकसद होमगार्डों को सामाजिक सुरक्षा दिलाना है।

 

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